लखनऊ। आम जनता को शिकायतों को थानों में दर्ज कराने के लिए कई बार थानों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने पुलिस विभाग को एक जियो जारी किया है। इस जियो में एसपी/एसएसपी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलेंगे साथ ही पीड़ित प्रदेश में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकता है।उत्तर प्रदेश में कहीं से भी दर्ज करा सकते हैंएफआईआर
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ई-एफआइआर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रदेश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसके बाद संबंधित थाना व कोतवाली को एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि पीड़ित की एफआईआर पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश।पीड़ितों की एफआईआर पर जल्द होगा एक्शनपीड़ित द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर पर संबंधित थाना व कोतवाली की पुलिस पीड़ित की एफआईआर पर एक्शन लेगी। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट संबंधित विभागीय पुलिसकर्मियों को शासन को उपलब्ध करानी होगी। पीड़ित शासन से अपनी एफआईआर की कार्रवाई की रिपोर्ट ले सकेगा। साथ ही शासन के पास मामला पहुंचने के बाद जांच अधिकारी पीड़ित के लिए सही दिशा और जल्द समय में कार्य करेगा*
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Monday, October 9, 2017
उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन दर्ज होगी रिपोर्ट जाने कैसे
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