अब ध्वनि प्रदूषण करने पर होगी 5 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना

अब आपको मनमाने तरीके से तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण करना महंगा पड़ने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को बजाने के लिए नए पैमाने तय किए हैं जो आवासीय औद्योगिक और व्यवसाय शांति क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं जिसके लिए अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 100000 का जुर्माना और 5 साल की कैद भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी मजिस्ट्रेट ओने पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं उसके साथ ही शहर के सेक्टरों में बने हुए मैरिज हॉल रेस्टोरेंट्स अमित सैकड़ों संस्थाओं को नोटिस भेजकर कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है अक्सर देखने को मिलता है कि शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान लोग अधिक आवाज के ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इसके मानक तय कर दिए गए हैं अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है बताते चलें कि कोर्ट ने 1000 डेविसन क्षमता से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले यंत्रों पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 75 डेसीबल तक ध्वनि बजाने की अनुमति है वही आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 55 परसेंट और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 45 जेसीबी तक ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति कोर्ट ने दी है इसी के तहत घोषित शांत क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 50 वा रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लगभग 40 डेसीबल तक आवाज कर सकते हैं जिस पर अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए नहीं तो अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही होना तय है