प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मिलेगा हर महीने तीन हजार

नई दिल्ली -केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों को 60 साल के बाद तीन रुपये प्रति महीने पेंशन देने का नियम तय किया है। उनके अनुसार इस योजना से जुड़ने के लिए कामगार की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

और पहले से ही सरकार की  किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी।लेकिन कामगार की आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।इसके बाद उस पात्र व्यक्ति को  बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।

इस योजना से  जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी। इतने हीपैसे सरकार भी जमा करेगी जिसके बाद जिसकी उम्र जितनी ज्यादा होगी उसका अंशदान उतना ही बढ़ता चला जायेगा योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा। जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। संबंधित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा।

संबंधित व्यक्ति की मौत होने पर क्या होगाः यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है। लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किए गए कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं। सब्सक्राइबर की मौत के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।