जे एन यू में चुनाव परिणाम पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों की खुशी उस समय गायब हो गई जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 8 सितंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह कमेटी के अनुसार हर स्कूल का एक प्रतिनिधि होना चाहिए कमेटी ने लेकिन इलेक्शन कमेटी ने काउंसलर्स की सीटों को 55 से घटाकर 46 कर दिया है याचिका में कहा गया है जो कमेटी छात्रों के बीच से बनाई गई हो वह देश के विभिन्न तबकों से आने वाले छात्रों के विश्वविद्यालय के काउंसलर के पदों को कैसे घटा सकती है याचिकाकर्ता ने काउंसलर पद के लिए नामांकन किया था जिसे इलेक्शन कमिटी ने निरस्त कर दिया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जीआरसी से नामांकन बहाल करने की अपील की जीआरसी ने इलेक्शन कमेटी को नामांकन बहाल करने को कहा लेकिन इलेक्शन कमेटी ने याचिकाकर्ता का नामांकन रद्द बरकरार रखा इलेक्सन कमेटी ने इस दौरान इस बात पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया कि उसका नामांकन क्यों रद्द किया गया है हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के अगले आदेश तक जेएनयू छात्रसंघ चुनाव परिणामों को रोका जाता है