सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट द्वारा रिहंद जलाशय प्रदूषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी सहित केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस


        


अश्वनी दूबे एड० सुप्रीम कोर्ट*

दिल्ली। एमपी और यूपी सरकार के जलसंसाधन विभागों को भी नोटिस जारी किया है।
यह जानकारी एड० अश्वनी दूबे ने दी है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्पष्टिकरण मागा है।
इस मानले में 20  नवम्बर को होगी अगली सुनवाई।

NTPC विंध्याचल पावर प्लांट का फ्लायऐश डैम फूटने से रिहन्द जलाशय  प्रदूषित हुआ है ।यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे ने दायर की है।

याचिका में एनटीपीसी प्लांट प्रबंधन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है तथा रिहंद जलाशय साफ करवाने की मांग की गई है।
पावर प्लांट्स के फ्लायऐश को तालाबों में छोड़े जाने पर रोक की भी याचिका में मांग की गई है।
सिंगरौली के एक मात्र जल स्रोत रिहन्द जलाशय से होती है सिंगरौली और सोनभद्र के 20 लाख की आबादी को जलापूर्ति।

ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को फूटा था एनटीपीसी विंध्याचल का  राख वाध जिससे करोड़ो टन जहरीली राख जलाशय में चले जाने का है मामला।