राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी 5 एकड़ जमीन



अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी। सीजेआई ने कहा कि इतिहास जरूरी लेकिन कानून सबसे ऊपर है। आधीरात में विवादित प्रतिमा रखी गई। सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सभी धर्मों को समान नजर से देखना सरकार का काम है। अदालत आस्था से ऊपर एक धर्म निरपेक्ष संस्था हैं। 1949 में आधी रात में प्रतिमा रखी गई थी। सीजेआई ने कहा कि इतिहास जरूरी है लेकिन इन सबमें कानून सबसे ऊपर है, सभी जजों ने आम सहमति से फैसला लिया है। सीजेआई  रंजन गोगोई ने राम लला विराजमान को कानूनी मान्यता दी, लेकिन राम जन्मभूमि को न्यायिक व्यक्ति नहीं माना। उन्होंने कहा कि खुदाई में मिला ढांचा गैर-इस्लामिक था। हम एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकते। एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंदिर तोड़कर ढांचा बना था. एएसआई को मंदिर के सबूत भी मिले हैं। इस लिए यह जमीन राम मंदिर के लिए दी जाएगी इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए भी दी जाएगी कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर निर्माण के संबंधित योजना बनाएं कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है