कोरोना पर राज्य में गहलोत सरकार के नए नियम जारी

जयपुर.राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में मृतकों के अंतिम संस्कार पर नए दिशा निर्देश जारी किए। सभी कलेक्टरों, निकायों व अस्पतालों को इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। अब किसी कोरोना संक्रमित की मौत पर उनकी बॉडी प्रोटोकॉल के अनुसार पैक करके परिजनों को सौंपी जा सकेगी। परिजन अपने पैतृक श्मशान या कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर सकेंगे।
रिसर्च; किसी पैक बॉडी से कोराेना नहीं फैला
रिसर्च में पता चला कि कोरोना संक्रमित मृतक की पैक बॉडी से अभी तक किसी को संक्रमण नहीं फैला है। परिजन पैतृक श्मशान स्थल में बॉडी ले जा सकेंगेे, पर जिला प्रशासन को बताना होगा।
परिजन बॉडी को अस्पताल से सीधे घर पर नहीं ले जा सकेंगे। {बॉडी अंतिम संस्कार के लिए सीधे श्मशान स्थल लाई जाएगी।
बॉडी खोलने व स्नान कराने पर पाबंदी होगी।
सामाजिक दूरी के साथ अंतिम दर्शन होंगे।
लिपटने, हाथ लगाने, चूमने की इजाजत नहीं होगी। पवित्र जल छिड़काव आदि की मंजूरी है।
अधिकतम 20 परिजन दूरी-मास्क के साथ अंतिम संस्कार में आ सकेंगे।