कृषकों को उनकी उपज का लाभाकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1975 रू0 प्रति कुन्तल की दर से गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित।

गौतमबुद्धनगर 09 मार्च, 2021जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम में जिला खाक्ष विपणन अधिकारी गौतमबुद्धनगर सोनी गुप्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि आगामी गेहूँ खरीद वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभाकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा रू0 1975/-कुन्तल की दर से गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ किसानों से सीधे क्रय किया जाएगा। सरकारी क्रय केन्द्र पर गेहूँ बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए ओ०टी०पी० की व्यवस्था की गयी है जोकि एस०एम०एस० द्वारा कृषक के अंकित मोबाईल नम्बर पर आयेगा, जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराना होगा तथा उसके साथ-साथ आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना होगा साथ ही पंजीकरण कराते समय परिवार के एक सदस्य को नोमिनी के रूप में पंजीकरण कराने की व्यवस्था के तहत नोमिनी के आधार कार्ड की सूचना अंकित करानी अनिवार्य है। पंजीकरण प्रपत्र में एक कृषक द्वारा अधिकतम भूमि जोड़ने की सीमा सीलिंग एक्ट के अनुसार 12.5 एकड़ होगी। उससे अधिक भूमि की दशा में जिला खरीद अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराना होगा।*
      *उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूँ की खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ई-पॉज मशीन के माध्यम से सम्पन्न होगी तथा कृषकों का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कृषक अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज करायें। जिन कृषकों द्वारा धान खरीद वर्ष 2020-21 में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृषक अपने पहले पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कर सकते है। 100 कुन्तल से अधिक विक्रय के लिए उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा।* 
        *उन्होंने जनपद के सभी किसान भाईयों का आहवान किया है कि अपना गेहूँ बेचने के लिए पंजीकरण समय से करा लें तथा गेहूँ बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक की पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लायें तथा गेहूँ विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें। जनपद के कृषक गेहूँ क्रय संबंधी उक्त औपचारिकताएँ जल्द से जल्द पूर्ण करा लें, ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।*