1 सितंबर 2019 से देश मे नए ट्रैफिक नियम लागू जाने क्या है नए नियम

आप अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आपको सरकार के नए ट्रैफिक नियम की जानकारी होना बेहद आवश्यक है नहीं तो आपको नए नियमों के मुताबिक भारी जुर्माना देना पड़ सकता है मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन संबंधी कई प्रावधान लागू हो रहे हैं ऐसे में मोटर ड्राइविंग में मामूली सी असावधानी अब जेब पर भारी पड़ने वाली है अब आपको अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देकर घूमने भेजना अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए भारी पड़ने वाला है इसके कारण गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तक खारिज हो सकता है ।
नए नियमों के मुताबिक इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर आपको ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ,और अगर आप अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाते हैं तो आपको भी ₹10000 का जुर्माना आपको देना होगा ,ओला उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवरों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर ₹100000 का जुर्माना देना होगा ,ओवरस्पीड के लिए ₹2000 तक फाइन भरना होगा, बिना इंश्योरेंस गाड़ी सड़क पर निकालने पर ₹2000 का जुर्माना देना ,होगा बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर ₹1000 का फाइन देना होगा, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा इसके अलावा नाबालिग से सड़क पर हादसा होने पर उसके अभिभावकों को सजा दी जाएगी साथ ही उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 100 की जगह ₹500 रुपये  देने होंगे , निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर ₹500 रुपये देने होंगे अनधिकृत वाहन चलाने पर ₹5000 का जुर्माना देना होगा इसके साथ ही अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको ₹10000 का जुर्माना देकर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
लेकिन एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में अभी यहां ट्रैफिक नियम का नया कानून लागू नहीं होगा एक तरफ जहां पूरे देश में यह लागू हो रहा है वहीं राजस्थान सरकार अभी प्रदेश में स्कूल लागू नहीं करेगी प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के कई प्राविधान अव्यवहारिक है और ऐसा लगता है कि इसे पास  कराने वालों को गरीब और बेरोजगारों के दर्द का अहसास ही नहीं है ऐसे में इसके बनाएं पप्राविधान को बदलाव के बाद ही प्रदेश में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि अधिकारी देख रहे हैं कि राज्य सरकार को किन प्रावधानों में बदलाव का अधिकार है।