अध्यापक को वरिष्ठ अध्यापक पद पर किया जाए पदोन्नति- कोर्ट


रीतेश लाल अध्यापक माध्यमिक शाला खैरवाड़ा,ब्लाक मोहखेड़,जिला छिंदवाड़ा की पदोन्नति अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 23-2-16को अग्रेजी विषय में किया गाय था,आवेदक ने ज्वाइन भी किया तत्पश्चात दिनांक04-03-2016 को जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा ने शर्त क्र.2.(3) का जिक्र करते हुए पदोन्नति निरस्त करते हुए पिछली संस्था और पर पर वापस कर दिया कहते हुए की पिछला पदोन्नत का परित्याग किया गया,और उसके एक साल के अंदर दूसरी काउंसिलिंग में पुनः शामिल होकर दुबारा आग्रेजी में प्रमोशन के लिए,जिसके खिलाफ सीईओ जिला को अभ्यावेदन भी दिया गया जिसे निरस्त कर दिया गया,जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर की गई जिसमे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया,सरकार ने जवाब दिया की पदोन्नत नियम 2002 के नियम6(15) के तहत प्रार्थी अपात्र है,।दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विस्तृत फैसला देते हुए पदोन्नत निरस्त कर लागू ना होने के आदेश दिनांक 04-03-2016 को निरस्त कर दिया,तथा याचिकाकर्ता रीतेश लाल को पूर्ववत पदोन्नत पदस्थापना हेतु आदेश बहाली का आदेश जारी करने हेतु आदेशित किया,।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे में पैरवी की,।