रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2019 के तहत समाचार वेबसाइट को भी RNI में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य


सरकार का रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2019 का ड्राफ्ट नई दिल्ली केंद्र सरकार प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण से संबंधित अंग्रेजों के जमाने में करीब डेढ़ सौ साल पहले बने कानून के स्थान पर नया कानून लाने की तैयारी में
 है । उम्मीद है जल्द ही इसे असली जमा पहना दिया जाएगा
 इसके लिए प्रारूप ( ड्राफ्ट ) विधेयक का प्रस्ताव किया गया है । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2019 का ड्राफ्ट तैयार किया है । यह प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का स्थान लेगा ।जारी बिल के ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं । बिल में प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण के लिए नया प्रावधान किया गया है । नए विधेयक में वेबसाइट के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है । इससे डिजिटल मीडिया पर सरकार लगाम लगा सकेगी और फेक खबरों से राहत मिलेगी । नए कानून में प्रकाशकों के खिलाफ कड़े प्रावधानों और जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रकाशक - मुद्रक की घोषणा की अनिवार्यता को खत्म करने का प्रस्ताव है । इस ड्राफ्ट बिल पर नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं । नए विधेयक से केंद्र और राज्य सरकारें समाचार - पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने , समाचार - पत्रों की मान्यता और अन्य सुविधाओं के लिए नियम बना सकेंगी ।