लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करने की अपील


जयपुर/सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपील की है, कि विभाग के ऎसे सभी पीईईओ, संस्था प्रधान अथवा कार्मिक जो वर्तमान में अपने मुख्यालय उपस्थित नहीं है और अपने परिवार के साथ अन्य जिलों में, मुख्यालय से अन्यत्र निवास कर रहे हैं, वे लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करें। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना अंकन के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। डोटासरा ने कहा कि ऎसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि पश्चात ही मुख्यालय हेतु प्रस्थान करें।
उन्होंने कहा कि सभी पीईईओ, संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यालय पर अधिकारी, कार्मिक के उपस्थिति होने अथवा नहीं होने की संबंधित सूचना शाला दर्पण के माध्यम से दर्ज करवाने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में आवश्यक बदलाव कर 13 अप्रैल को प्रातः से सांय 5 बजे तक आवश्यक रूप से दर्ज करेें। इस प्रकार की सूचना में पीईईओ, संस्था प्रधान मुख्यालय के आस-पास के गांव व कस्बों, शहरों में निवास कर रहे अधिकारी, कार्मिक, जो बिना किसी लम्बी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं, को मुख्यालय पर उपस्थित मानते हुए उपस्थिति संबंधित सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डोटासरा ने बताया कि सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त पीईईओ, संस्था प्रधान द्वारा दर्ज मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना 14 अप्रैल को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डॉनलोड करके या प्रिंट प्राप्त कर संबधित एसडीएम के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करेेंगे।  उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान अथवा पीईईओ प्रत्येक कार्मिक से दूरभाष पर बात करके ही मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना का पोर्टल पर ऑनलाईन अंकन करेंगे। किसी कार्मिक को इस कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थिति होने हेतु निर्देशित नहीं किया जाएगा। यदि पीईईओ या संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर ऑनलाईन उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश पोर्टल पर करने में असमर्थ हों तो पीईईओ अथवा संस्था प्रधान दूरभाष के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर उपस्थिति की समेकित सूचना संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पीईईओ अथवा संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पर दशाई गई मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना का उपयोग केवल कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु करेंगे ताकि मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी अथवा कार्मिक किसी अवपीड़क कार्यवाही के भय से चिंचित होकर गलत सूचना अंकित न करें।