खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं उन्हें भी मिलेगा 2 माह का गेहूं व चना


सवाई माधोपुर@ रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रवासी/विशेष श्रेणी के परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नही है, के लिये माह मई व जून के लिये 10 किलोग्राम गेंहू प्रति व्यक्ति एवं 2 माह का 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार के हिसाब से जिले के लिये गेंहू/चने का आवंटन किया गया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने इस संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन दुकानों पर प्रवासी श्रमिकों को गेंहू व चने का आवंटन हुआ है वहां पर बीएलओ/सरकारी कार्मिक की ड्यूटी लगवायी जाये, ताकि प्रवासी श्रमिकों को राशन सामग्री प्राप्त करने/अपना नाम पंजीकरण करवाने में कोई असुविधा नही हो। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी को निर्देश दिये कि समस्त ई-मित्र संचालकों को उचित मूल्य दुकानों पर अटैच कर प्रवासी श्रमिकों की समस्या का मौके पर ही समाधान करवाना सुनिश्चित करें।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर सौरभ जैन ने बताया कि प्रवासी/विशेष श्रेणी के ऐसे परिवार जिनका पंजीकरण ऑनलाईन किया जा चुका है उनको राशन की दुकान से प्रति सदस्य दो माह 10 किलोग्राम गेंहू तथा 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इसकी वितरण अवधि 17 जून 2020 तक नियत थी, जिसे खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वार 21 जून 2020 तक बढा दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण पूर्व में हो चुका है, वे राशन की दुकान पर जाकर गेंहू/चना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दुकान एवं शहरी क्षेत्र में समस्त राशन की दुकानों को अधिकृत किया हुआ है। चूंकि राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी उपखण्ड कार्यालय द्वारा लगाई गई है। पंजीयना करने वाले राजकीय कर्मचारी का सम्पर्क नम्बर उपखण्ड कार्यालय से लिया जा सकता है।
प्रवासी श्रमिकों में से जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पंजीकरण नही करवाया है वे राशन की दुकानों पर उपखण्ड अधिकारी द्वार नियुक्त बीएलओ की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण अभी भी करवा सकते हैं। पंजीकरण पश्चात सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में पंजीकृत कुछ उपभोक्ता ऐसे है जिनके आधार कार्ड से वर्तमान में कार्यरत मोबाईल नम्बर लिंक नही है। ऐसे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि इस सामग्री का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से प्रार्थी के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से करवाया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपना सही मोबाईल नम्बर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं।