फल-सब्जी के थोक विक्रेताओं को क्रय-विक्रय के लिए सुबह 5 से सुबह 7 बजे तक की होगी छूट

सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने जिले में 4 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक जिले में स्थापित (शहरी एवं ग्रामीण) दुकाने/मॉल्स/प्रतिष्ठान/व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहने के आदेश जारी किये है। 
जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर नन्नूमल पहाड़िया ने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिले में स्थित (शहरी एवं ग्रामीण) फल-सब्जी के थोक विक्रेताओं को क्रय-विक्रय के लिए प्रातः 5 बजे से सुबह 7 बजे तक की रियायत (छूट) प्रदान की है। 
जिले में (शहरी एवं ग्रामीण) स्थापित चाय की थड़ियों (टी-स्टॉल) पर भीड-भाड लोगो के एकत्रित/जमाव होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। ये दुकाने भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल सकेगी तथा इसके पश्चात ये बन्द कर दी जायेगी। जिले में शहरी एवं ग्रामीण दिहाड़ी श्रमिक/मजदूर वर्ग एकत्रित होने के स्थान (मजदूर चौपाटी) पर मेडिकल प्रोटोकॉल यथा फेस मास्क/फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि की पालना करना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को जिले में शहरी एवं ग्रामीण देहाड़ी श्रमिक/मजदूर वर्ग एकत्रित होने के स्थान (मजदूर चौपाटी) का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल फेस मास्क/फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।