अब जिस स्कूल में बच्चा पड़ता है उसी स्कूल में भी 134 ए के तहत हो सकेगा दाखिला : विमल किशोर


हरियाणा:आज 23 अक्टूबर सोनीपत नए आदेशानुसार 134 ए के तहत अब जिस स्कूल में बच्चा पड़ता है उस स्कूल में भी हो सकेगा दाखिला तथा शिक्षा विभाग द्वारा 134 ए के नये शेड्यूल के अनुसार अब 29 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ऑन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे 
उपरोक्त जानकारी छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही

 छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने कहा पहले शिक्षा विभाग ने जिस स्कूल में बच्चा पड़ता हो उस स्कूल में 134 ए के दाखिले पर रोक लगा दी थी किंतु अब नए आदेश के अनुसार जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में भी 134 ए के तहत दाखिला हो सकेगा

विमल किशोर ने आगे कहा  कि हरियाणा सरकार , शिक्षा विभाग व प्राइवेट स्कूल हर साल किसी न किसी चीज के बहाने गरीब बच्चो के 134 ए दाखिले में लेट लतीफी करते है जो कि माननीय हाईकोर्ट की अवमानना है और गरीब बच्चो के शिक्षा के मूल अधिकारों के साथ धोखा है। जिसके चलते छात्र अभिभावक संघ को हर वर्ष आंदोलन करने को मज़बूर होना पड़ता है। शिक्षा पर ऐसा ढीला ढाला रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा।

 छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने बताया कि दूसरी से बारहवीं कक्षा तक नियम 134ए के जारी नया शेड्यूल इस प्रकार है-
 9 से 24 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। 
 25 से 28 अक्तूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी। 
29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक गरीब बच्चों के आनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे। 
पात्र बच्चों की 18 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी। 
21 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। 
 26 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 
पहले दाखिला ड्रा के तहत 29 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल अलाट किए जाएंगे। 
पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 1 दिसंबर  से 10 दिसंबर तक दाखिले होंगे। उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने कहां कि अभिभावक बच्चो के लिए 134 ए आवेदन करने से पहले ये जरूरी बाते व दस्तावेज तैयार रखें

(1) बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड।
(2)बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
(3) बी पी एल कार्ड या फिर 2 लाख रु से कम का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र) 
(4) मूलनिवास (रिहायश) प्रमाण पत्र।
(5) बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस पिछले स्कूल से बच्चे का SRN ( स्कूल रजिस्ट्रेशन नम्बर)।
(6) जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISE कोड भी आवश्यक है। यह आप स्कूल से या फिर BEO ऑफिस में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं।
(7) फॉर्म भरते हुए अभिभावक का मोबाईल नम्बर होना चाहिए क्योकि फॉर्म भरते हुए मोबाइल पर OTP आता है वो फॉर्म में भरना होगा।
(8) अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका।